गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा : गैर इरादतन हत्या के मामले में 5 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास,अर्थडण्ड भी लगाया
Ajay Mishra
Thu, Sep 4, 2025
बलिया।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 05 नफर अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 6,000/-6,000/- (छ:-छ: हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक-04.09.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-177/2024, धारा-191(2), 115(2)/190, 105/90, 352, 351(3) बी.एन.एस. में दोषसिद्ध 05 नफर अभियुक्तगण 1- हरिगोड़ पुत्र कुमार गोड़ 2- शिवजी गोड़ पुत्र कुमार गोड़ 3- शंकर गोड पुत्र कुमार गोड़ 4- रीना गोड पत्नी शिवजी गोड़ 5- शोभा देवी पत्नी बच्चन गोड़ समस्त निवासी साकिन-देवापुर, थाना मनियर, जिला –बलिया प्रत्येक को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 बलिया, जनपद बलिया द्वारा-
धारा 191(2) बी.एन.एस में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
धारा 115(2)/190 बी.एन.एस. में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष साधारण कारावास व 1,000-1,000 (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 105/190 बी.एन.एस. में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व5,000-5,000 (पांच-पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा-352 बी.एन.एस. में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
धारा-351(3) बी.एन.एस में दोषसिद्द पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूर्व में जेल में व्यतीत की गयी अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
वादिनी द्वारा थाना मनियर पर शिकायत किया गया कि दिनांक-30.07.2024 को विपक्षी उपरोक्तगण द्वारा छोटे बच्चे के विवाद को लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे व मेरे परिवार को लाठी डंडे से मारा पीट किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी ।
अभियोजन अधिकारी- ADGC श्री राम नरेश यादव।
विज्ञापन
