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: कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 51 पत्रावलियों यानि 51व्यक्तियों को 5-5 लाख रुपया मृतक‌ किसानों के वारिसानों को दिए जाने का निर्देश

Admin

Mon, Dec 30, 2024
बलिया। जनपद में विगत 03 वर्षो से लम्बित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत लम्बित पत्रालियों का निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.2024 द्वारा तहसील सदर, बलिया की 16 पत्रावली, तहसील बॉसडीह की 06़ पत्रावली, तहसील रसड़ा की 12 पत्रावली, तहसील बेल्थरारोड की 04 पत्रावली, तहसील सिकन्दरपुर की 10 पत्रावली व तहसील बैरिया की 03 पत्रावली कुल 51 पत्रावली स्वीकृत किया गया है। मृतक कृषक के वारिसानों /लाभार्थियों को अनुमन्य धनराशि 500000.00 (पॉच लाख रूपये मात्र) प्रति मृतक कृषकों के वारिसों को धनराशि का भुगतान करने हेतु शासन से बजट की मांग कर दी गयी है, बजट प्राप्त होते ही मृतक कृषक के वारिसों को अनुमन्य धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से भेज दी जायेगी, जिससे मृतक कृषक के आश्रितों को जीविकोपार्जन में सहायता मिलेगी। पूर्व में भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत कुल 106 पत्रावलियां लम्बित थी, जिनका निस्तारण नहीं हुआ था। जिलाधिकारी बलिया द्वारा लम्बित पत्रावलियों को जनपद स्तरीय कमेटी गठित कर त्वरित निस्तारण करते हुए कमेटी द्वारा अनुमोदित समस्त 106 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अन्तर्गत लम्बित पत्रावलियों का भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से मृतक के वारिसानों के खातें में अनुमन्य धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रशासन द्वारा सभी जनमानस से अपील की गयी है कि किसी भी किसान की मृत्यु दुर्घटना से होने के पश्चात शासनादेश स्ंा0-1/2020 मु0स0-11/एक-9-2020-2एफ/2018 दिनांक 28 फरवरी 2020 में वर्णित है कि आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करेन्ट लगने, सॉप के काटने, जीव-जन्तु/जानवर द्वारा काटने/मारने/आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डुबने, ऑधी-तुफान, बृक्ष से गिरने/दबने,मकान गिरने, रेल/रोड/वायुयान/अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भू-स्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता होती है, तो कृषक/विधिक वारिस /वारिसों को इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ0 आई0आर0/जी0डी0, पंचनामा, मृत्यु प्रमाणपत्र, उद्वरण खतौनी, वारिस का बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल/मृतक का आधार कार्ड इत्यादि संलग्न कर अपनी अपनी तहसीलों में एक माह के अन्दर दावा प्रपत्र प्रस्तुत कर दें जिससे अधिकतम तीन माह के अन्दर समय से निस्तारण किया जा सके। उक्त जानकारी मुख्य राजस्व अधिकारी और अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन ने दी है।

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